उत्तर प्रदेश में RTE प्रवेश 2026-27: मुफ्त शिक्षा का अवसर
RTE प्रवेश 2026-27
उत्तर प्रदेश में मुफ्त शिक्षा का मार्ग: आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का रास्ता अब साफ हो गया है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत, निजी अनुदानित स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 2 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत, बच्चों को बिना किसी शुल्क के निजी स्कूलों में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। पूरी प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी।
तीन चरणों में आवेदन
आवेदन की तिथियाँ:
RTE के तहत पहले चरण के लिए आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरे और अंतिम चरण के लिए आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक खोले जाएंगे। इस योजना के तहत, प्री-प्राइमरी कक्षाओं (नर्सरी, LKG, UKG) और कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा।
लॉटरी प्रणाली के माध्यम से स्कूल आवंटन
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बच्चों को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण की लॉटरी 18 फरवरी को, दूसरे चरण की 9 मार्च को, और तीसरे चरण की 29 मार्च को आयोजित की जाएगी। लॉटरी के बाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी चयनित बच्चों के नामांकन के लिए संबंधित निजी स्कूलों को आदेश जारी करेंगे।
11 अप्रैल तक नामांकन पूरा करना
शिक्षा विभाग का निर्देश:
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि लॉटरी में चयनित सभी बच्चों का नामांकन 11 अप्रैल तक पूरा किया जाना चाहिए। सभी मान्यता प्राप्त निजी अनुदानित स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत RTE के तहत नामांकन के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
RTE के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए, माता-पिता को आधिकारिक पोर्टल – www.rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा। राज्य में लगभग 68,000 निजी स्कूलों में लगभग 6 लाख सीटों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पिछले वर्ष, RTE के तहत 3.37 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2.54 लाख आवेदन स्वीकार किए गए और 1.85 लाख सीटें आवंटित की गईं। इनमें से लगभग 1.41 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला।
प्रवेश के लिए आयु सीमा
आयु सीमा:
RTE के तहत प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है:
- नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
- LKG: 4 से 5 वर्ष
- UKG: 5 से 6 वर्ष
- कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष
बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2026 के अनुसार गणना की जाएगी।