UPTET 2026: नई पात्रता मानदंडों की घोषणा
UPTET 2026 के लिए पात्रता में बदलाव
UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने UPTET 2026 के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, अदालत ने NIOS के माध्यम से 18-महीने के D.El.Ed (ODL) पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित अपने पूर्व आदेश में काफी संशोधन किया है।
UPESSC ने इस संशोधन के संबंध में एक नोटिस जारी किया है, जो 1 जुलाई 2026 को उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में है, जो विशेष अपील संख्या 244/2026 से संबंधित है।
नए नियम क्या हैं?
आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, UPTET 2026 परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तें लागू होंगी:
मार्च 31, 2015 से पहले सेवा में रहे उम्मीदवारों के लिए राहत: केवल वे उम्मीदवार जो NIOS से 18-महीने का D.El.Ed योग्यता रखते हैं और 31 मार्च 2015 या उससे पहले सेवा में थे, उन्हें UPTET 2026 में अस्थायी रूप से बैठने की अनुमति दी जाएगी।
अंतिम निर्णय पर अनुमति: इन पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी।
मार्च 31, 2015 के बाद शामिल होने वालों के लिए कोई अनुमति नहीं: जो उम्मीदवार 31 मार्च 2015 से पहले सेवा में नहीं थे, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि 1 जुलाई 2026 के अदालत के अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया गया है। आयोग ने उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।
परिणामों के संबंध में आयोग का बड़ा निर्णय
आदेश के अनुसार, उन NIOS D.El.Ed उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम—जिनकी पात्रता विवादित है लेकिन जिन्हें अस्थायी रूप से बैठने की अनुमति दी गई है—घोषित नहीं किए जाएंगे। इन उम्मीदवारों के परिणाम पूरी तरह से विशेष अपील के अंतिम निपटान या माननीय न्यायालय के आगे के आदेशों की प्रतीक्षा में रोक दिए जाएंगे।