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दिल्ली में नर्सरी और केजी एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी

दिल्ली सरकार ने 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन का शेड्यूल जारी किया है। 04 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में लगभग 1,700 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 है। जानें पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियाँ और कैसे करें आवेदन।
 

दिल्ली सरकार द्वारा एडमिशन शेड्यूल की घोषणा

दिल्ली सरकार ने एकेडमिक वर्ष 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी किया है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के लगभग 1,700 प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल एडमिशन 04 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ड्रॉ प्रक्रिया माता-पिता की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से की जाएगी, चाहे वह कंप्यूटर द्वारा हो या पर्चियों से। यह पूरा एडमिशन प्रोसेस 04 दिसंबर 2025 से 19 मार्च 2026 तक चलेगा।


फॉर्म भरने की अंतिम तिथि

2026-27 के शेड्यूल के अनुसार, पेरेंट्स को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। फॉर्म जमा करने की अवधि 04 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक होगी।


एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल

दिल्ली में एंट्री लेवल स्कूल एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं:


रजिस्ट्रेशन की शुरुआत - 04 दिसंबर 2025


आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि - 27 दिसंबर 2025


चुने गए छात्रों की पहली सूची (वेटिंग लिस्ट के साथ) - 23 जनवरी 2026


पॉइंट्स पर सवाल पूछने का समय - 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026


दूसरी चयन सूची - 09 फरवरी 2026


पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान - 10 से 16 फरवरी 2026


खाली सीटों के आधार पर अन्य सूची - 5 मार्च


प्रवेश प्रक्रिया का समापन - 19 मार्च 2026


आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं। नर्सरी एडमिशन लिंक पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद, बर्थ सर्टिफिकेट और पते का प्रमाण अपलोड करें और 25 रुपए आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें।


ड्रॉ की वीडियो रिकॉर्डिंग

फेयर एडमिशन के लिए, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पहले के क्राइटेरिया से बचने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस निर्देश को बरकरार रखा है। स्कूलों को एडमिशन क्राइटेरिया बनाते समय राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का पालन करना होगा।


सभी क्राइटेरिया के पॉइंट्स का विवरण स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा, ओपन सीट्स के तहत एडमिशन पाने वाले बच्चों की जानकारी भी अपलोड करनी होगी, जिसमें अलॉट किए गए पॉइंट्स शामिल हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स माता-पिता की उपस्थिति में किया जाना चाहिए और इसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।


सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैपिटेशन फीस लेना या पेरेंट्स को स्कूल का प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से निषिद्ध है। रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में स्कूल केवल 25 रुपए ले सकते हैं, जो वापस नहीं होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग सेल सभी स्कूलों में नियमों के पालन की निगरानी करेगा और पेरेंट्स की शिकायतों का समाधान करेगा।